भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को डेक्कन चार्जर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति से संबंधित मामले में बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भारत बोर्ड को अब IPL की इस पूर्व फ्रेंचाइजी को 4800 करोड़ रुपए का हर्जाना नहीं भरना होगा। जस्टिस जीएस पटेल की खंडपीठ ने पंचाट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें इस राशि को बतौर हर्जाना भरने को कहा गया था।
यह मामला नौ साल पुराना (2012) का है। तब BCCI ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध समाप्त कर दिया था। बोर्ड का कहना था कि फ्रेंचाइजी ने बैंक गारंटी के तौर पर 100 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए थे। इस कारण उसका अनुबध समाप्त कर दिया गया। डेक्कन चार्जर्स ने बोर्ड के इस फैसले को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस सीके ठक्कर को पंचाट (आर्बिट्रार) नियुक्त किया था।