धरमजयगढ़-जोहर छत्तीसगढ़। राक्षस रूपी कोरोना से लड़ाई जारी है।पहले चरण में 21 दिन के लॉक डाउन के बाद दूसरा चरण 3 मई तक घोषित है।बहुत लंबी अवधि के लॉक डाउन में कुछ राहत देने जिलों को तीन जोन रेड,ऑरेंज एवँ ग्रीन कलर में विभक्त किया गया है।जिसमें रायगढ़ जिला ग्रीन जोन में शामिल है।सरकार ने नागरिकों के सुविधा के लिए कुछ जरूरी संस्थानों,दुकानों एवँ कुछ कार्यों में छूट दी गई है।सशर्त छूट दी गई है यदि इसका पालन नही किया गया तो कार्यवाही की जाएगी।धरमजयगढ़ तहसील में मनरेगा के कार्य प्रारंभ होंगे।
कृषि संबंधी कार्य, कृषि मशीनरी विक्रय,स्पेयर पार्ट्स,मरम्मत कार्य।खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय।ट्रक रिपेयर दुकान।ढाबा (शहर बाहर के) लेकिन बैठ के खाने की सुविधा नही।आवश्यक सामग्री की दुकानें, राशन ,सब्जी ,दूध, pds
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई, मोटर मैकेनिक (प्रशासन द्वारा इन्हें पास जारी),ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग , (वर्कर वंही रहेंगे)एवँ ईंट भट्ठा चालू रहेंगें।
खुलने वाले दुकानों की समय सीमा सुबह प्रातः 5 बजे से प्रातः 9 बजे
तक तय की गई है।
लॉक डाउन में अभी नही खुलने वाले प्रतिष्ठान
सेलून,चाय होटल,पान ठेला,ठेले में बिकने वाले फ़ास्ट फूड,कपड़ा दुकान,इलेक्ट्रॉनिक दुकान ac tv फ्रिज कूलर,ज्वेलरी शॉप।जूता चप्पल दुकान,खिलौने के दुकान,हार्डवेयर,सीमेंट छड़,बर्तन दुकान।मॉल,थियेटर,गार्डन,धार्मिक स्थल,पर्यटन स्थल,स्टेशनरी शॉप।मिठाई की दुकान,निजी निर्माण कार्य शामिल हैं जो शासन के आगामी आदेश तक बंद रहेंगें।