जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकान में बिना अनुमति के तोड़-फोड़ करना गैर कानूनी है, लेकिन धरमजयगढ़ नगर पंचायत में सब संभव है, नगर पंचायत से नीलामी लिए गये दुकान पर किसी भी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ या कहे जाये स्वरूप में परिवर्तन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति की जरूरत पड़ती है। पर धरमजयगढ़ में अनुमति की कोई जरूरत नहीं है ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकान को दुकानदार द्वारा बिना अनुमति की तोड़कर एक दुकान कोई कई दुकान में परिवर्ति कर दिया गया है। ऐसे करने वाले दुकानदारों पर नगर पंचायत अधिकारी कब कार्यवाही करेगा इसका इंतजार नगरवासी कर रहे हैं।
दुकान भाड़े में देना नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन
नगर पंचायत द्वारा निर्मित किसी भी दुकान को नीलामी में लिए व्यक्ति द्वारा किराय या भाड़े में नहीं दे सकता कोई अगर ऐसा करता है तो वह नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है, लेकिन धरमजयगढ़ में इस अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानदार द्वारा एक दुकान को तोडफ़ोड़ कर कई दुकान में एक से अधिक दुकान बनाकर किराये या भाड़े में दिया गया है। इस पर भी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। कार्यवाही नहीं करने से नगर पंचायत को लाखों की राजस्व क्षति हुआ है। अगर नगर पंचायत ऐसे दुकानदारों को चिहांकित कर कार्यवाही नहीं करते हंै तो इसकी शिकायत कलेक्टर व नगरीय प्रशासन मंत्री से करने की बात कर रहे हैं।