बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु किये गये उपायों के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शर्तो के अधीन मैरिज हाल के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक के द्वारा संधारित की जायेगी।
मैरिज हाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हाल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों का कड़ाई से पालन करायेंगे।
मैरिज हाल में सभी के उपयोग हेतु नि:शुल्क मास्क तथा सेनेटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु पोस्टर, बेनर लगाना अनिवार्य होगा। मैरिज हाल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा कोविड-19 वेक्सीनेशन करना आवश्यक होगा। मैरिज हाल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तथा भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं मैरिज हाल को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्यवाही की जायेगी।