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एपीडेमिक एक्ट के तहत पूरे जिले में गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू के क्रय विक्रय पर कलेक्टर ने लगाई रोक

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कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर धारा 188 की कार्यवाही होगी

कोरबा / जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू बेचते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस बारे में आज यहां आदेश भी जारी कर दिया है।
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया है। इससे बचाव के लिए कोविड-19 वायरस के संपर्क में पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत भी शासन द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा गुटखा, तम्बाखू या गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है जिससे संक्रमण के बढने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में एपीडेमिक एक्ट के तहत पूरे जिले में गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

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