रायपुर। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी निरस्त अब जरूरी होगा तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही ले पाएंगे अवकाश छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया आदेश आदेशानुसार नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है जिसके चलते भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा निर्देशों के आधार पर एडवाइजरी जारी की जा रही है और इसके क्रियान्वयन के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकालीन जरूरत पढ़ने पर स्टाफ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश को निरस्त करने का आदेश दिया गया है यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वह जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद ही अवकाश ले पाएंगे।