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आवास के नाम पर 25000 और 10000 की अवैध वसूली व मांग करने वाले रोजगार सचिव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, दो रोजगार सहायक और एक आवास मित्र सेवा से पृथक

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जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।
बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत एरमशाही में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत ईश्वरी साहू के विरुद्ध हितग्राही से आवास योजना का लाभ देने हेतु 10,000 की मांग एवं वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में ग्रामीणों एवं शिकायतकर्ता के बयानों तथा आडियो प्रमाणों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं सेवा शर्तों के विरुद्ध पाए जाने पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती अधिनियम 2012 के तहत सेवा से पृथक किया गया है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत तेन्दुवा में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत नारायण साहू, जिनके विरुद्ध भी ग्राम पंचायत एरमशाही में हितग्राही से अवैध वसूली एवं पंचायत कार्य में अनधिकृत दखलंदाजी की शिकायत सिद्ध हुई, उन्हें भी संविदा नियमों के अंतर्गत पद से पृथक कर दिया गया है। ग्राम पंचायत एरमशाही की आवास मित्र नीरा साहू के विरुद्ध 25,000 की मांग कर आवास किश्त जारी करने के आरोप में शिकायत प्राप्त हुई थी। आडियो साक्ष्य एवं उनके स्वयं के स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें भी आवास मित्र पद से सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है।इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए है। जनपद पंचायत नवागढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र हितग्राहियों को बिना किसी दबाव अथवा वसूली के लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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