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आबकारी विभाग के संयुक्त टीम की कर्रवाई ,192 बल्क लीटर महुआ शराब जप्त 1760 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट

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जोहार छत्तीसगढ़-सक्ती।

आबकारी विभाग की लाख प्रयासों के बावजूद जिला में अवैध शराब बिक्री थमने का नाम नहीं ले रहा अवैध शराब परिवहन, भंडारण और विक्रय पर अंकुश लगाने सक्ती आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, कच्ची महुआ शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने जिला के वृत्त प्रभारीयों द्वारा अपने-अपने वृत क्षेत्र में लगातार छापेमारी करवाई की जा रही है।आबकारी विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारी में भय व्याप्त है। आबकारी विभाग ने फि र एक बार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 192 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद कर 1760 किलोग्राम महुआ लहन नष्ट किया है। उल्लेखनीय है कि सक्ती कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना की दिशा निर्देशन व आबकारी सहायक आयुक्त प्रवीण वर्मा के विशेष वर्गदर्शन में सक्ती आबकारी विभाग के संयुक्त टीम ने एक बार फि र बड़ी कार्रवाई की है जिसमें बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बरामद कर महुआ लाहन एवं शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जैजैपुर, बाराद्वार, सक्ती और डभरा वृत्त प्रभारी द्वारा अपने-अपने वृत क्षेत्र में अवैध शराब के काले कारोबार की जानकारी लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु जगह.जगह मुखबीर लगाया गया है जिसकी सूचना पर बाराद्वार वृत्त प्रभारी घनश्याम प्रधान एवं उसकी टीम ने रायपुरा भाटापारा में बांध तालाब किनारे लावारिस अवस्था में 90 लीटर महुआ शराब एवं 920 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अधिनियम की धारा 34;2, के तहत कार्रवाई कर मौके पर मिले महुआ लाहन एवं शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री को नष्ट किया। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर जैजैपुर वृत्त प्रभारी कोमल सिदार एवं उसकी टीम ने ग्राम देवरघटा में हेमंत दिव्य के कब्जे से 2 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के अधिनियम की धारा 34;1, के तहत कार्रवाई कर ओड़ेकेरा निवासी शत्रुघ्न आगरे के कब्जे से 8 लीटर महुआ शराब जप्त कर शत्रुघ्न के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अधिनियम की धारा 34;2, के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया। इसी क्रम में सक्ती वृत प्रभारी ने बुढनपुर नाल किनारे लावारिस अवस्था में 100 लीटर महुआ शराब बरामद किया और मौके पर मिले 840 किलोग्राम महुआ लाहन समेत महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त अन्य सामग्री नष्ट कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अधिनियम की धारा 34 ;2 के तहत कार्रवाई किया।

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