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अवैध रूप से बिक्री करते 1 आरोपी गिरफ्तार,34(2) आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही

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जोहार छत्तीसगढ़-रायपुर।

थाना गोलबाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत मल्टीलेवल पार्किंग के सामने एक व्यक्ति अपने कार में शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गोलबाजार के नेतृत्व में थाना गोलबाजार पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम शंकर दीप पिता स्व. मोहन दीप उम्र 22 साल पता स्कुलपारा आरवीएच कॉलोनी थाना खमतराई रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके कार में रखें 2 सफेद प्लास्टिक की बोरियों की तलाशी लेने पर बोरियों में अंग्रेजी बॉम्बे माल्ट व्हिस्की शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखे अंग्रेजी शराब कुल 22 लीटर 500 एमएल कीमती लगभग 18,750 रूपये एवं कार पुराना स्विफ्ट सीजी .07 एजेड.8970 को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 290/23 धारा 34;2द्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शंकर दीप पिता स्व.मोहन दीप उम्र 22 साल पता स्कुलपारा आरवीएच कॉलोनी थाना खमतराई रायपुर।े

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