बिलासपुर । जैसे-जैसे जिले में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे जिला प्रशासन द्वारा नियमों में ढिलाई करते हुए दुकानों को खोलने की रिआयतें दी जा रही है बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्र ने आदेश जारी करते हुए अब बाजारों को खोलने के समय में परिवर्तन किया है.. कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए अब बाजार शाम 6 बजे की बजाय रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे.. सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शोपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकान, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में रात 8 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे.. इसके अलावा रविवार को पूर्व की तरह पूर्ण लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह की सेवाओं पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है.. इसके अलावा जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़भाड़ वाले स्थान को आम जनता हेतु अभी भी पूर्णत प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया है.. इसके अलावा चौपाटी जैसे स्थलों को भी अभी भी बंद रखने का निर्णय बरकरार रखा गया है.. इसके अलावा समस्त कार्यालयों को 14 जून से सभी श्रेणी के शत-प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से संचालित करने का आदेश भी जारी किया गया है..