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सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों के लिए 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत

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कोरबा कोरबा जिला प्रशासन ने विभिन्न सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सहायता देने के लिए 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। नायब तहसीलदार बरपाली के प्रतिवेदन अनुसार तहसील अम्बिकापुर अंतर्गत गौरी वार्ड क्रमांक 29 बौरी पारा निवासी कुशल कुमार यादव पिता ननकी राम यादव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में 24 जून 2019 को हो गई थी। उक्त मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनके पुत्र कैलाश यादव पिता स्व. कुशल यादव के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार बरपाली के प्रतिवेदन अनुसार तहसील नवागढ़ अंतर्गत ग्राम महंत अमोरा निवासी जानवी यादव पिता छत्रपाल यादव़ की सड़क दुर्घटना में 24 जून को मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनके पिता छत्रपाल यादव पिता मनहरण लाल यादव़ के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

     अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा सुनील नायक ने बताया कि नायब तहसीलदार बरपाली ने उक्त सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों का पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी, अंतिम जांच-निष्कर्ष प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, नजरी-नक्शा एवं शपथ पूर्वक बयान संलग्न करते हुए परिवार के सदस्य को सहायता राशि स्वीकृति की अनुशंसा किया था। राज्य शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश के तहत मृतकों के परिवार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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