बिलासपुर । मुखबिर से सूचना मिलने के उपरांत सीपत थाना प्रभारी आर के सोरी एवं टीम पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वाले को पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया जो हिंडाडीह पुल के पास कच्ची महुआ शराब लेकर ग्राहक की तलाश में बैठा हुआ था कि पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी को देखकर भागने के फिराक में पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया उसके पास से बोरी में रखी तीन नग प्लास्टिक बॉटल में 2 लीटर वाले में कुल 6 लीटर कच्ची महुवा शराब के साथ खांडा निवासी श्यामता मरावी पिता उदेराम मरावी उम्र35 वर्ष के पास से जब्त किया गया इसके खिलाफ आबकारी एक्ट धारा 34 (2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया हैं । दूसरा प्रकरण पँधी देवरी निवासी पवन कुमार घोंसले पिता अर्जुन घोंसले को खजरी मार्ग पर घेराबंदी कर प्लास्टिक के बोरी में थैला में रखे महुआ शराब के साथ 3.5 लीटर की जरीकेन ने पाया गया उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर कोई प्रकार जी कागजात नही मिलने पर उसके ऊपर धारा 34(1)कार्यवाही की गई हैं । तीसरा प्रकरण में देवरी मार्ग पर घेराबंदी कर सत्यप्रकाश नवरत्न पिता धनेश नवरत्न उम्र 23 को पेप्सी के 2 लीटर के बॉटल में कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ा गया । धारा 34 (1) के तहत कार्यवाही की गई । चौथा प्रकरण में भी देवरी निवासी सोहन खूंटे पिता अवध राम खूंटे उम्र 34 से 4 लीटर कच्ची महुआ शराब पाने पास बिक्री करने के लिए रखा हुआ था कि सीपत पुलिस ने रेड की कार्यवाही कर उसके पास से शराब को बरामद किया गया आरोपी के खिलाफ धारा 34(1)तहत कायर्वाही की गई हैं ।