बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बंद वैक्सीनेशन को तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है.. राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के अंत्योदय हितग्राहियों को पहले टीकाकरण की सुविधा देने का निर्णय लिया था.. जिसके बाद कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई और आरक्षण संबंधी सरकार के फैसले को गलत बताया गया.. जिसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सरकार को तल्ख टिप्पणी करते हुए जवाब मांगा था.. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा आनन-फानन में टीकाकरण अभियान को ही बंद कर दिया गया था.. आज हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और तुरंत वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश जारी किया है.. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1/3 के अनुपात से सभी वर्ग को समान रूप से टीकाकरण करने का फैसला सुनाया है.. यानी कि.. बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय हितग्राहियों को समान रूप से टीकाकरण करने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया है.. इसके अलावा बिलासपुर हाईकोर्ट ने कम वेक्सीन मिलने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है और 10 मई तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने 18+ टीकाकरण अभियान पर रोक लगाते हुए नीति बनाने के लिए कमेटी गठित किये जाने को खारिज करते हुए सभी वर्ग को समानता से टीका लगाने का निर्देश दिया है। 18 + टीकाकरण अभियान के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में अंत्योदय राशन कार्डधारियों को पहले टीका लगाने का निर्देश दिया था। टीकाकरण में भेदभाव किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट की नोटिस के बाद कोर्ट ने टीकाकरण पर रोक लगाते हुए नई नीति बनाने कमेटी का गठन किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुन: हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टीकाकरण पर रोक लगाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा टीकाकरण पर रोक नही लगाई जा सकती है। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी से टीका लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को झटका लगा है। इस मामले को लेकर अमित जोगी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।