बिलासपुर । वर्तमान में जिले में कोविड 19 संक्रमण काल से बचाव / रोकथाम करने हेतु जिला बिलासपुर मे संपूर्ण लाकडाउन लगाया गया है तथा कुछ शर्तों के साथ व्यापारी अण्डा / फल / सब्जी / मछली / किराना सामान / ग्रासरी की होम डिलीवरी प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले / पीकअप / मिनीट्रक तथा अन्य उपयुक्त छोटे वाहनो से ही विक्रय करने एवं होम डिलीवरी करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके विपरीत कुछ फल / सब्जी विकताओ द्वारा रोड किनारे अस्थाई दुकान लगाकर लोगो की भीड इकटठा कर अपने अण्डा / फल / सब्जी / मछली का विक्रय कर लाकडाउन के नियमो का उल्लंघन कर रहे है जिस पर आज दिनांक 04.05.21 को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के द्वारा लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में थाना सकरी प्रभारी सागर पाठक द्वारा अपने स्टाफ के साथ मिलकर त्वरित कार्यवाही कर कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफतार कर भविष्य में नियमों का उल्लंघन न करने की समझाईश दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण में एक प्रकरण में एक आरोपी सटटा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जिसके विरूद्ध भी थाना सकरी पुलिस द्वारा की गयी वैधानिक कार्यवाहीकी गई। प्रकरण क्रमांक 164 / 21 धारा 4 /क जुआ एक्ट – नाम आरोपी- सुरेन्द्र कराली पिता प्रहलाद कराली उम्र 57 साल निवासी आवास पारा बोदरी परसदा चकरभाठा थाना चकरभाठा, प्रकरण क्रमांक 165 / 21 धारा 269,270 भादवि व महामारी अधिनियम की धारा, विजय उर्फ गोलू पोर्त पिता नारायण पोर्ते उम्र 25 साल निवासी उसलापुर सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर, प्रकरण क्रमांक 166 / 21 धारा 269,270 भादवि व महामारी अधिनियम की धारा, राजा उर्फ मनमोहन दास पिता लक्ष्मण दास उम्र 35 साल निवासी सतनाम नगर अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर छ0ग0 04 प्रकरण क्रमांक 167 / 21 धारा 269,270 भादवि व महामारी अधिनियम की धारा, हेमु पात्रे पिता बाला राम पात्रे उम्र 33 साल निवासी बटालियन रोड सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर, प्रकरण क्रमांक 168 / 21 धारा 269,270 भादवि व महामारी अधिनियम की धारा सरस्वती गोड पति राम कुंवर गोडं उम्र 38 साल निवासी बटालियन रोड सकरी थाना सकरी जिला बिलासपुर है।