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लॉक डाउन का उल्लंघन कर समान बेचने वाले दुकानदार पर हुई कार्यवाही

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
संपूर्ण रायगढ़ जिले को कन्टेनमेंन जोन घोषित करते हुए 14 अप्रैल प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल के रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन करते हुए 24 बिन्दुओं में आदेश जारी किया गया है। जिसमें अनिवार्य सेवाओं में दवाई दुकानों एवं पेट्रोल पंपों खुलने एवं बंद करने की समय अवधि में संचालन की अनुमति दी गई है। आपातकालीन सेवाओं के लिये जारी कर अन्य समस्त गवितविधयों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ग्राम पत्थलगांव खुर्द निवासी गल्ला किराना व्यापारी शिवकुमार गुप्ता पिता बसंत लाल गुप्ता अपनी गल्ला किराना दुकान खोलकर आम जनता को गल्ला किराना सामान बिक्री कर रहा था। जिसकी सूचना पाकर कापू पुलिस पहुंचकर देखा कि आम रोड सड़क किनारे शिवप्रसाद द्वारा अपनी गल्ला किराना दुकान को खोलकर आम जनता को गल्ला किराना समान विक्रय कर रहा है। खरीददारों की भीड़ लगी लगी हुई है। पुलिस को देखकर खरीददार भागने लगे। पुलिस गुप्ता द्वारा परिद्ववेशपूर्ण कार्य करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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