बिलासपुर । प्रार्थी विकास कुमार सूर्यवंशी पिता भागवत प्रसाद उम्र 23 वर्ष पता घुरू थाना सकरी जिला बिलासपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.03. 2021 को शाकिर शेख जिससे प्रार्थी पूर्व से परिचित था प्रार्थी को शेख शाकिर द्वारा प्रार्थी के घर उपस्थित आकर सूचित किया कि मोबाईल नंबर 7024668203 की धारक एक लडकी है जो आपको जान से मारने के लिये सुपारी देने किलर की खोज कर रही है जिसके संबंध में मुझे भी आपका फोटो एवं मोटरसायकल का फोटो दिखाकर मारने का प्रस्ताव दी थी एवं काम के एवज में दस लाख रुपये की पेशकश भी की थी जो शेख शाकिर द्वारा अपने पूर्व परिचित प्रार्थी को घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी बताकर अपने जान की रक्षा करने एवं पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी देने हेतु हिदायत दिया था परंतु प्रार्थी शुरू में घटना को गंभीरता से नही लिया परंतु घर परिवार एवं रिश्तेदारों से चर्चा उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल थान सकरी पुलिस द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 115 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अपराध गंभीर प्रकृति की होने से तत्काल आरोपियों की गिरफतारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी, सागर पाठक द्वारा प्रकरण के आरोपी महिला ज्योति धाकर को शेख शाकिर से फोन कराकर मंगला चौक बुलाया गया तथा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर थाना उपस्थित आकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 05.04.2021 को गिरफतार कर न्यायालय वास्ते न्याय हेतु पेश किया गया है। प्रकरण में थाना प्रभारी सकरी सागर पाठक,सउनि के.एस. राजपूत, प्रधान आर छोटेलाल जलतारे, आरक्षक सतीष यादव, आरक्षक विरेन्द्र साहू विवेक चंदेल,मौसम साहू एवं महिला आरक्षक रामेश्वरी जोगी की विशेष भूमिका रही।