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होम आईसोलेटेड व्यक्ति के बाहर घूमते पाये जाने पर होगी एफआईआर और लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना-कलेक्टर भीम सिंह

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रायगढ़। कोविड संक्रमित पाये गये ऐसे मरीज जो होम आईसोलेशन में रह रहे वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे घर से बाहर नहीं निकले। अगर घर से बाहर घूमते पाये जाते है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही।
कलेक्टर सिंह ने कहा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये हमें अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि पिछले बार जो प्राईवेट हास्पिटल में कोरोना बेड की व्यवस्था थी, उन्हें उसी ढंग से पुन: शुरू कराये तथा मेडिकल कालेज में कोरोना मरीजों के लिये बनाये जा रहे अतिरिक्त 100 बेड को तुरंत चालू करें। जहांं टीकाकरण की संख्या कम हो रही है इसके लिए पार्षद, पटवारी, सचिवों, मितानिनों की सहायता लें और 45 से ऊपर सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण करें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाये एवं मास्क के लिये अभियान चलाये। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र अंतर्गत इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने रात में अनावश्यक घूमने वालों पर कार्यवाही करने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के काम को 20 अप्रैल तक हर हाल में शत-प्रतिशत पूर्ण करना है। उन्होंने होम आईसोलेशन वाले मरीजों के घरों के बाहर अनिवार्य रुप से पोस्टर लगाने के लिए कहा। जहां मरीज ज्यादा मिल रहे है वहां कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सिंह ने 45 वर्ष से ऊपर सभी शासकीय कर्मचारी को वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिये। साथ ही फ्रंट लाईन वर्कर्स के सभी लोगों को कोविड के सेकेण्ड डोज को तत्काल लगवाने के लिए कहा।

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