जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।
जनकपुर थाना के अंतर्गत ग्राम बरहोरी से जयमन्ती बैगा पति छग्गा बैगा उम्र 50 वर्ष 26 नवंबर 2020 को जनकपुर थाना में आकर शिकायत दर्ज कराई की 4 वर्ष पूर्व मैंने अपने भांजे रंगलाल बैगा को अपनी जमीन देकर उसे वहां बस आई थी लेकिन 25 नवम्बर 2020 को करीब 11 बजे रात मैं मेरे पति छग्गा बैगा पिता देबिया बैगा उम्र 50 वर्ष ग्राम बरहोरी मैं घर से गांव के ही किराने दुकान में सामान लेकर वापस घर की ओर लौट रहा था उसी वक्त मेरे घर के पास मेरा भांजा रंगीलाल बैगा ने मेरे पति को अपशब्दों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर प्राण घातक हमला कर दिया बोला मामा आज तुझको मैं जान से मार कर खत्म कर दूंगा यह कह कर लोहे की बने त्रिशूल को लेकर अपने मामा के सीने और पेट में धारदार त्रिशूल से वार कर दिया किया जो की जानलेवा हमला था हमले को देखकर जब बीच बचाव के लिए आवाज देने पर गांव के ही पड़ोस जगत बैगा दौड़ कर बीज बचाओ किए और छग्गा बैगा को उपचार हेतु जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती कराए जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 166/2020 धारा 294,506,307, ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मैं लेकर कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. पंकज शुक्ला एवं मनेंद्रगढ़ अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कर्ण कुमार उक्के के मार्गदर्शन में मामले को संगीनता से लिया गया थाना जनकपुर से पुलिस की एक टीम बनाकर लगभग एक माह से फ रार आरोपी रंग लाल बैगा उर्फ चरका पिता बैजनाथ बैगा उम्र 40 वर्ष ग्राम बरहोरी से बहुत प्रयास कर पुलिस ने 21 दिसबंर 2020 को दोपहर के 2 बजे पकड़ कर न्यायालय रिमांड पर भेजा सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विवेक कुमार खलखो, सउनि लक्ष्मी चंद कश्यप, सउनि अजय बघेल,सउनि चित्रबहोर यादव, आरक्षक दीप नारायण तिवारी, नीरज पढियार, विनोद टोप्पो, ओम प्रकाश राजवाड़े, महिला आरक्षक दिनको तिर्की की सराहनीय भूमिका रही।