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वाहन क्रेता से वाहन की किस्त नहीं पटा पाने की स्थिति में बैंक गुंडा एजेंटों से नहीं करवा पाएंगे वाहनों की जप्ती डीजीपी ने सभी रेंज आईजी पुलिस अधीक्षकों को जारी किए पत्र

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0 कानून की प्रक्रिया अपनाते हुए होनी चाहिए वाहन की जप्ती
0 सुको के निर्णय पर डीजीपी ने समस्त आईजी और पुलिस अधीक्षकों को जारी किया पत्र

कोरबा। वित्तीय कंपनियों द्वारा वाहन आदि के लिए दिए गए ऋण के सहारे क्रय किए गए वाहन के किश्त की रकम जमा नहीं कर सकने पर वित्तीय कंपनियों द्वारा बलपूर्वक अपने कर्मचारी के माध्यम से वाहनों की जब्ती करा ली जाती है। इस तरह की विधि विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में दायर एक प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिदेशक, रायपुर के द्वारा प्रदेश में इस तरह की विधि विरूद्ध कार्यवाही पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के द्वारा प्राय: यह देखने में आ रहा है कि, वित्तीय कंपनियों द्वारा वाहन इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है तब किसी व्यक्ति के द्वारा वाहन क्रय आदि के लिए लोन लिया जाता है और लोन के रकम की किस्त जमा नहीं किये जाने पर वित्तीय कंपनियों के द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हुए बलपूर्वक अपने कर्मचारी के माध्यम से वाहन को जब्त कर लेते हैं, जो कि पूर्णत: विधि विरूद्ध है। उक्त संबंध में उच्च न्यायालय केरल के द्वारा व्हीए जॉर्ज व अन्य विरूद्ध अब्राहम अगस्टीन व अन्य (2012 क्रि.ल.ज. 3355) के प्रकरण में बिना दिवानी न्यायालय या मध्यस्थता करार के तहत् सहारा लेते के्रता द्वारा भुगतान में चूक होने पर जबरदस्ती उससे कब्जा से वाहन को ले लेना धारा 394 भादवि के तहत् अपराध होगा उल्लेखित किया है। उच्चतम न्यायालय सिटी कॉर्प मारूती फायनेंस लिमिटेड विरुद्ध व्ही विजय लक्ष्मी (ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 509) में भी उल्लेखित किया है कि कोई भी वित्तीय कम्पनी बल पूर्वक वाहन जब्त नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी दिशा-निर्देश और क्रेता व कम्पनी के मध्य हुए इकरारनामा के अनुसार ही वसूली कार्यवाही की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड विरूद्ध प्रकाश कौर व अन्य (2007 (2) एस.सी.सी. 711) के प्रकरण में यह धारित किया गया है-रिकवरी एजेंट के भर्ती का तौर तरीका को हतोत्साहित करने की आवश्यता है, बैंक को कानून की प्रक्रिया अपनाते हुए वाहन को जप्त करना चाहिए जबकि कर्जदार ने किस्तों के भुगतान में चूक की है न कि बाहुबल से। हम लोग इस देश में कानून के नियम से शासित हैं। कर्ज की वापसी या वाहन की जब्ती कानूनी तरीके से ही की जा सकती है। बैंक गुण्डों की भर्ती कर जबरदस्ती कब्जा नहीं ले सकता। पुलिस महानिदेशक ने उपरोक्त निर्णयों के आलोक में वित्तीय कम्पनी के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से वाहन कब्जे इत्यादि की कार्यवाही किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षकों को अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। डीजीपी श्री अवस्थी ने समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, रेल सहित एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक व समस्त सेनानी व छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को भी सूचनार्थ आदेश प्रेषित किया है।

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