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जिले में अनुमति प्राप्त दुकानों के संचालन समय में आंशिक फेरबदल…. पढ़े क्या है आदेश

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धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार समय समय पर गाइड लाइन जारी कर रही है।जिसमें रायगढ़ जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है।गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार जिले में अनुमति प्राप्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे थी। जिसमें कलेक्टर रायगढ़ ने आंशिक संशोधन करते हुए सशर्त  आदेश जारी किया है। प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है।जिसके तहत अब सब्जी विक्रय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक।खाद्य पदार्थ ब्रेड, फल, चिकन,मटन, मछली के विक्रय/वितरण/भंडारण प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन। दूध, डेयरी प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से सुबह 10 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी।पान दुकान, सैलून का संचालन सशर्त प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मई के प्रत्येक शनिवार रविवार को छोड़कर। उपरोक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन हेतु मे जारी शेष शर्त यथावत रहेंगे।

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