Home छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्तओं को 31 मई तक अधिभार से छूट

बिजली उपभोक्तओं को 31 मई तक अधिभार से छूट

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रायपुर। कोविड-19 के कारण प्रदेश के निम्नदाब बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग, स्पॉट बिलिंग सहित ऑफलाईन बिजली बिल नकद संग्रहण केन्द्रों को बंद रखा गया था जिन्हें छ्त्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा 22 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके बिल भुगतान की अंतिम तिथि 19 मार्च से 30 अप्रैल 2020 तक थी उन्हें 5 मई 20 तक बिना अधिभार के बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदाऩ की गई थी। इस तिथि को छत्तीसगढ़ नियामक आयोग के आदेशानुसार 31 मई 20 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नए निर्णय के मुताबिक अब ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके बिल भुगतान की अंतिम तिथि 19 मार्च से 5 मई 20 तक थी उन्हें बिना अधिभार के 31 मई तक बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई।

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