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आवश्यक सामग्रियों की दुकानों के खुलने व बंद करने की समयावधि की अवहेलना पर होगी कार्यवाही

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जांजगीर-चांपा-जोहार छत्तीसगढ़। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में आज कोर कमेटी की बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए समय अवधि निर्धारित है। प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किराना, पेट्रोल पंप, डेयरी, सब्जी दुकान के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे का समय निर्धारित है।

गावों में रास्ता रोकने बनाई गई बाधाओं को हटवाने के निर्देश कलेक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका से कहा कि गांव वालों से अपील कर रास्ता रोकने के लिए बनाए गए बेरिकेड्स बाधाओं को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। जरूरी काम से आने-जाने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवागमन को सुचारू बनाएं ताकि लाकडाऊन की स्थिति में प्रशासनिक, विभागीय कामकाज में कोई अवरोध पैदा न होने पाए।

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