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छत्तीसगढ़ में पहली बार गणतंत्र दिवस पर पंच-सरपंच की जगह ग्राम पंचायत सचिव फहरा सकेंगे तिरंगा

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बाकारूमा । 26 जनवरी पर इस बार ग्रामीण जनप्रतिनिधि झंडा नहीं फहरा सकेंगे। स्कूलों में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आचार संहिता के तहत शिक्षकों को गाइडलाइन जारी की गई है।छत्तीसगढ़ में पहली बार गणतंत्र दिवस पर पंच-सरपंच नहीं फहरा सकेंगे तिरंगा,

गणतंत्र दिवस पर इस बार ग्रामीण जनप्रतिनिधि झंडा नहीं फहरा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पूर्व या वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ ही किसी भी राजनैतिक दल के लोग मंच पर नहीं आएंगे और न ही शिक्षक उनका स्वागत करेंगे। खासकर स्कूलों में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आचार संहिता के तहत शिक्षकों को गाइडलाइन जारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक आचार संहिता लगने के बाद यह कार्यक्रम पूर्णत: सरकारी हो जाता है।, जिसमें ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, स्कूल के प्रधानपाठक व प्राचार्य होंगे। शहरी क्षेत्र में हालांकि आचार संहिता का असर नहीं होगा, लेकिन यहां यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए जारी किया गाइड लाइन ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को जो गाइडलाइन जारी की गई है।, उसमें पंच-सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व पदाधिकारी व सदस्यों को मंच पर चढऩे नहीं देने की बात कही गई है। साथ ही किसी भी जनप्रतिनिधि को मंच या माइक नहीं देने कहा गया है। किसी के नाम के संबोधन में उनके राजनैतिक या जनप्रतिनिधि की हैसियत वाले पद का उल्लेख नहीं करने के भी निर्देश हैं। मंच से किसी भी दानदाता की ओर से दी गई सामग्री का वितरण भी बच्चों को नहीं करने की हिदायत दी गई है।अधिकारी करेंगे ध्वजारोहण जिला पंचायत व जनपद पंचायत मुख्यालयों में इस बार अध्यक्ष झंडा नहीं फहरा सकेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सरपंच या पंच चुनाव आचार संहिता के कारण ध्वजारोहण नहीं कर सकेंगे। जिला व जनपद मुख्यालयों में सीईओ ध्वजारोहण करेंगे।आचार संहिता का करना होगा पालन बताया कि चुनाव के चलते स्कूलों में आचार संहिता का पालन किया जाएगा। शिक्षकों को गाइडलाइन दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य या जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन व्दारा पत्र क्रमांक एफ 10-14/2019/1-5 (पार्ट-5)नया रायपुर अटल नगर रायपुर न दिनांक 23 जनवरी 2020 को दिशा निर्देश जारी करते हुए पंचायत सचिव को पंचायत मे ध्वजारोहण करने निर्देश दिये हैं।

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