रायगढ़ । कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 18 पट्टेधारियों को उनकी जमीन के भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्रदान किये। पट्टेदारों को पूर्व से गैर रियायती स्थायी पट्टे प्राप्त थे जिसका शासन की नवीन योजना अंतर्गत प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने पर उनको भूमि स्वामी हक दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि उक्त अधिकार प्राप्त होने से पट्टाधारकों को अब पट्टों के नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता नही होगी। जिसके लिए बार-बार कार्यालय आने में लगने वाले समय, परिश्रम व धन की बचत होगी। भूमि स्वामी हक प्राप्त यह जमीन डायवर्टेड भी होगी। जिसका उपयोग व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत से कर सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि शीघ्र ही अतिक्रमित शासकीय भूखण्डों के व्यवस्थापन के संबंध में शासन द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि का भूमिस्वामी हक प्राप्त करना चाहता है तो, प्रचलित गाइड लाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देकर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकता है। उक्त राशि पटाने पर जमीन का भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा और राशि जमा करने के पश्चात वह पट्टे की भूमि के संबंध में राज्य शासन के पट्टेदार न होकर उसे आबंटित भूमि का पूर्णरूपेण भूमिस्वामी होगा। इस प्रकार की भूमि के संदर्भ में उन्हें ऐसा भूमिस्वामी अधिकार होगा, जो अधिकार एक निजी डायवर्टेड भूमि के भूमिस्वामी को प्राप्त होते है। अधिकार पत्र वितरण के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ व नजूल अधिकारी आशीष देवांगन व पट्टाधारक उपस्थित रहे।