जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
शासकीय राशन की अफरा-तफरी करने में रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ विकास खण्ड नंबर एक पर है। एसडीएम धनराज मरकाम ने पदभार संभालते ही राशन की हेराफेरी करने वालों पर कार्यवाही शुरू हो गया है। दो दुकान संचालक अभी तक जेल की हवा खा चुका है। लेकिन विडंबना देखिए एसडीएम के आदेश के बाद भी लाखों का राशन घोटाला करने वाले राशन दुकानदार पर खाद्य अधिकारी पुलिस थाना में एफआईआर नहीं करवा रहे हैं। एसडीएम के आदेश पर 88854.66 पैसे की राशन गोलमाल करने वाले को खाद्य अधिकारी सुधा चौहान के शिकायत पर धरमजयगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी राशन दुकानदार को जेल भेज दिया है। वहीं 2239525.88 पैसे का राशन गमन करने वाले राशन दुकानदार पर खाद्य अधिकारी द्वारा एफआईआर तक नहीं करवा रहे हैं। एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा खाद्य अधिकारी सुधा चौहान को पत्र क्रमांक 929/खाद्य/पी.डी.एस./2025 धरमजयगढ़ दिनांक 8/5/2025 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान रूवाफुल के संचालक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में लिखित आदेश जारी किया गया है। वहीं एसडीएम धरमजयगढ़ धनराज मरकाम द्वारा खाद्य अधिकारी सुधा चौहान को एक और दुकानदार पर एफआईआर करने के लिए आदेश जारी किया था। एसडीएम कार्यालय का पत्र क्रमांक 1030/खाद्य/पी.डी.एस./2025 धरमजयगढ़ दिनांक 15/5/2025 शासकीय उचित मूल्य की दुकान जबगा के संचालक भगवान सिंह एवं सचिव शेष कुमार साहू के खिलाफ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खाद्य अधिकारी सुधा चौहान को लिखित आदेश जारी किया था। एसडीएम के आदेश का पालन करते हुए खाद्य अधिकारी सुधा चौहान धरमजयगढ़ थाना में जबगा राशन दुकान संचालक भगवान सिंह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करवा दिया, धरमजयगढ़ पुलिस भी शासकीय राशन की हेराफेरी करने वालों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दुकान संचालक भगवान सिंह को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
मजेदार बात है कि खाद्य अधिकारी सुधा चौहान द्वारा 88854.66 रूपये की हेराफेरी करने वाला भगवान सिंह पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन 2239525.88 रूपये का हेराफेरी करने वाले राशन दुकानदार को अभयदान दे रखा है। जबकि रूवाफुल राशन दुकान संचालक पर कार्यवाही करने के लिए एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा 8 मई 2025 को पत्र जारी किया गया है, और जबगा के राशन दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए एसडीएम धरमजयगढ़ ने 15 मई 2025 को पत्र जारी किया गया था, खाद्य अधिकारी द्वारा 15 मई 2025 का आदेश का पालन करते हुए 16 मई 2025 को ही दुकान संचालक भगवान सिंह एवं शेष कुमार साहू के खिलाफ धरमजयगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है, लेकिन 8 मई 2025 को जारी एसडीएम का आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है यहा समझ से परे है। एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा रूवाफुल शासकीय राशन दुकान में हेराफेरी करने वाले निश्चय नया सवेरा स्व सहायता समूह के अध्यक्ष दुलेश्वरी चौहान, सचिव गुरूवारी राठिया एवं दुकान संचालक रामचरण चौहान के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने आदेश जारी किया है। दुकान संचालक द्वारा चावल 533.81 क्विंटल मूल्य 22,21,717 रूपये, शक्कर 0.27 क्विंटल मूल्य 1,187 रूपये, चना 3:08 क्विंटल 14201.88 रूपये, नमक 2.42 क्विंटल 2420 रूपये कुल 2239525.88 का गोलमाल दुकान संचालक द्वारा किया गया है। लेकिन कई लाख का घोटाला करने वालों पर धरमजयगढ़ खाद्य विभाग क्यों मौन धारण कर बैंठे हैं यहा समझ से परे हैं?