जोहार छत्तीसगढ़-कोतबा।
प्रार्थी चक्रधर यादव उम्र 50 साल निवासी खजरीढाप चौकी कोतबा ने 18 नवम्बर 2024 को चौकी कोतबा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका पुत्र खीरसागर यादव उम्र 28 साल लगभग 06 वर्ष पूर्व कमाने-खाने के लिए केरल गया था, जो 01 वर्ष पहले घर आया और अपने साथ 01 महिला एवं 02 बच्चे लेकर आया। महिला, बच्चों के बारे में पूछने पर महिला को पत्नी रोशनी बाई उम्र 26 साल का बताया तथा 02 लड़के बच्चे उम्र 04 साल एवं 01 साल को स्वयं का पुत्र होना बताया। महिला को अलग जाति का होने से प्रार्थी ने अपने पुत्र खीरसागर यादव के हिस्से का जमीन एवं घर देकर अलग कर दिया था, वे प्रार्थी के घर से कुछ दूरी में रहते थे। खीरसागर यादव एवं उसकी पत्नी शराब पीकर हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते रहते थे। लगभग 01 सप्ताह पूर्व खीरसागर की सास जगरमनी बाई उम्र 56 साल अपनी नाती को देख-रेख करने के उद्देश्य से मेहमान आई हुई। प्रार्थी चक्रधर यादव 18 नवम्बर 2024 के शाम 06:00 बजे अपनी पत्नी के साथ खेत तरफ से काम करके घर में लौटा था, उसी दौरान देखा कि खीरसागर यादव एवं उसकी पत्नी रोशनी बाई दोनों शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। खीरसागर यादव पहले से बाजार से मछली एवं हडिय़ा खरीदकर लेकर आया था उसके पिये और लड़ाई-झगड़ा कर थे। सब्जी बनाने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नि में विवाद बढ़ गया, इस कारण खीरसागर यादव अपनी पत्नी को लकड़ी डंडा से मारने लगा, वह डंडा टूट गया, फिर दूसरे डंडे से रोशनी बाई के सिर में जोर से वार करने पर वह जमीन में गिर गई। मारपीट करता देख बीच-बचाव करने आई जगरमनी बाई वहां पर आई थी उसके सिर में भी खीरसागर यादव ने डंडे से कई बार वार दिया। खीरसागर यादव के मारपीट करने से रोशनी बाई एवं जगरमनी बाई की मौके पर ही मृत्यू हो गई। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर खीरसागर यादव के विरूद्ध चैकी कोतबा में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण का आरोपी खीरसागर यादव घटना घटित कर फरार था। डबल मर्डर की गंभीर अपराध घटित होने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा तत्काल चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरण के फरार आरोपी खीरसागर यादव की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी खीरसागर यादव ग्राम खाड़ामाचा थाना बागबहार में छिपा हुआ है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर जाकर दबिश देकर उक्त आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षक एफएसएल टीम द्वारा भी किया गया है। आरोपी खीरसागर यादव ने उक्त घटना को घटित करना स्वीकार किया है, एवं उसके मेमोरंडम कथनानुसार उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर उसे 19 नवम्बर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक राकेश सिंह, प्र.आर. 137 अजय खेस, प्र.आर. 386 संजय लकड़ा, आर. 235 बूटा सिंह, आर. 58 उपेन्द्र सिंह, आर. 787 अनिल कश्यप, म.आर. 743 शारदा नाग का योगदान रहा है।