तीन आरोपी गिरफ्तार, मृतक का मोबाइल जप्त, मामले में संलिप्त सभी व्यक्तियों पर होगी कार्रवाही।
आरोपियों के बैंक अकाउंट होल्ड, मृतक और आरोपियों के बीच रूपये लेने-देने की ली जा रही है जानकारी।
जोहार छत्तीसगढ़-रायगढ़।
शहर के युवा व्यवसायी मयंक मित्तल पिता भीमसेन मित्तल उम्र 36 वर्ष निवासी माल धक्का रोड रायगढ़ के आत्महत्या मामले में एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर कोतवाली टीआई शनिप रात्रे द्वारा गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करते हुए मर्ग जांच उपरांत मयंक मित्तल को रूपयों के लिये धमकी देने वाले आरोपी करण अग्रवाल उर्फ करण चौधरी, शहबाज, धर्मेन्द्र, अफजल व अन्य के विरूद्ध धारा 352, 384, 306, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अग्रवाल उर्फ करण चौधरी, मो. अफजल और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया।
कोतवाली पुलिस मृतक का मोबाइल जप्त कर मोबाइल में सेव कॉल रिकार्ड और मृतक व आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई अजय मित्तल पिता राजेन्द्र मित्तल उम्र 47 वर्ष सा. गुलमोहर कालोनी थाना चक्रधरनगर द्वारा कल थाना कोतवाली में मर्ग कायम कर मयंक मित्तल के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया। जांच दौरान सूचनाकर्ता अजय मित्तल ,मृतक की पत्नी, मां व गवाहों का कथन लिया गया जो बताये कि मयंक मित्तल (मृतक) इन्हें बताया था कि मई माह में आईपीएल क्रिकेट सट्टा व जुआ खेलते हुए करीब 50-60 लाख रूपये हार गया था।
सट्टा जुआ के उधारी पैसे के लिए करण चौधरी व शहबाज खान के द्वारा बार-बार फोन करते हैं। और वे घर के अंदर भी जबरन घुसकर धमकी देते थे। और बार-बार रूपयों के लिये तगादा करते थे, धर्मेन्द्र, मो. अफजल और भी अन्य व्यक्ति सट्टा व जुआ खेलने से हारे पैसे के वसूली के लिए तगादा कर धमकी देते थे। जिससे परेशान व प्रताडित होकर दिनांक 26/10/22 के शाम मयंक अपने घर के गोदाम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मर्ग की जांच पर मयंक मित्तल को करण अग्रवाल उर्फ करण चौधरी, शहबाज, धर्मेन्द्र, अफजल व अन्य के द्वारा सट्टे व जुआ में हारे गये पैसे की वसूली को लेकर मृतक के घर अंदर घुस कर धमकी देने व मानसिक रूप से प्रताडित करने से फांसी लगा कर आत्म हत्या करने के लिए उतप्रेरित करना पाये जाने पर अरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 384,306,452,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में देर रात तक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीआई कोतवाली अपने स्टाफ तथा सायबर सेल प्रभारी अपनी टीम के साथ अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया गया।
पुलिस टीम के हाथ आरोपी (1) करन अग्रवाल उर्फ करण चौधरी पिता संजय चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी ढिमरापुर चौंक रायगढ़ (2) मो. अफजल पिता मो. इजराइल उम्र 34 साल निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के पास लक्ष्मीपुर रायगढ़ (3) धर्मेन्द्र शर्मा पिता स्व. देवी प्रसाद शर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे बंगलापारा कोतरारोड़ रायगढ़ को हिरासत में लिया गया जिन्हें गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया। मृतक की पत्नी से मृतक मयंक मित्तल का मोबाइल जप्त किया गया है। जिसमें सुरक्षित रखे वाइस रिकार्ड की जांच के साथ आरोपियों का बैंक अकाउंट होल्ड कर मृतक व आरोपियों का विगत माह के लेन-देन की जानकारी लिया जा रहा है। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में कोतवाली पुलिस सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है।
सीएसपी अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन पर सम्पूर्ण कार्यवही में निरीक्षक शनिप रात्रे, कोतवाली थाना प्रभारी, सायबर सेल/चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, नंद कुमार सारथी, आरक्षक उत्तम सारथी, पुष्पेन्द्र जाटवर एवं सायबर सेल स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है।