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मोबाईल एप्प के माध्यम से होगी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना

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कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना मोबाइल एप्प के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सर्वेक्षण का काम पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस नागरिकों की गणना के लिए चिप्स द्वारा ‘सीजीक्यूडीसी‘ नाम से मोबाईल एप्प तैयार किया गया जिसे प्ले स्टोर से इंस्टाल किया जा सकता है। मोबाइल एप्प को इंस्टाल करने के बाद एप्प में आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन हेतु एप्प में लॉगिन के लिए चार विकल्प दिये गये हैं। आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन, राशन कार्ड के नंबर के आधार पर लॉगिन, राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉगिन अथवा उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण नहीं होने की दशा में आवेदक स्वयं के मोबाईल के आधार पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन उपरांत सीजीक्यूडीसी एप्प में एक प्रपत्र में आवेदक से संबंधित जानकारी जिसमें नाम, पिता अथवा पति का नाम, वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, जनपद, जिला आदि की जानकारी भरकर अपलोड करना होगा। आवेदक के द्वारा अपलोड की गई जानकारी संबंधित आवेदक के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाईजर के पास स्वतः फारवर्ड हो जाएगी। आवेदक के क्षेत्र में अधिकृत सुपरवाईजर के पास जैसे ही आवेदक की जानकारी प्राप्त होगी, वह उसका सत्यापन करेगा, तत्पश्चात् डाटा सर्वर में सुरक्षित रहेगा। यह डाटा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना में सहायक होगी। एप के माध्यम से दिए गए जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए जाति सत्यापन के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के सत्यापन के लिए स्वयं के द्वारा शपथ पत्र में दी गई घोषणा पत्र जिसमें पूरे परिवार की सालाना आय आठ लाख से कम होना चाहिए, पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। एक हजार वर्ग फिट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के तहत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
*समयबद्ध रहेगा कार्यक्रम
क्वांटीफिएबल डाटा आयोग द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण एवं डाटा संग्रहण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। तय कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा संग्रहण एवं सत्यापन का कार्य किया जाएगा। 30 अक्टूबर 2021 तक डाटा संग्रहण पश्चात ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन सभी ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र के जोन कार्यालय में किया जाएगा। 16 नवंबर 2021 तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा-आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 दिसंबर 2021 तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में एमआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का काम किया जाएगा। 14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा को भेजा जाएगा। 29 जनवरी 2022 तक राज्य स्तर से नोडल अधिकारी द्वारा डाटा आयोग को भेजा जाएगा।

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