भोपाल । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया द्वारा 21 जून को टीकाकरण के महाअभियान के लिएवैक्सीनेशन के कार्य में संलग्न प्रेरकगणों को आवागमन के लिए छूट प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कलेक्टर द्वारा 15 जून 2021 को जारी आदेश के बिन्दु कमांक 02 में उल्लेखित है कि संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो कि शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार को प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
अपर जिला दंडाधिकारी भोपाल दिलीप कुमार यादव ने उक्त आदेश में शिथिलता प्रदान करते हुए 21 जून 2021 को टीकाकरण महाअभियान मध्यप्रदेश वैक्सीन निश्चित तो जीवन सुरक्षित के दृष्टिगत वैक्सीनेशन के कार्य में संलग्न प्रेरकगणों को रविवार 20 जून को आवागमन के लिए छूट देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर द्वारा 15 जून को जारी किया गया शेष आदेश यथावत रहेगा।