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पिंजरा तोड़ के तीनों कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई के आदेश

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नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को दिल्ली हिंसा के आरोपी पिजरा तोड़ के कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले 15 जून को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने उन्हें 50 हजार के मुचकले पर छोड़ने का आदेश जारी किया था, लेकिन तीनों की रिहाई नहीं हो सकी थी।

रिहाई में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी मेल के जरिए तिहाड़ जेल के प्रशासन को भेजी जाएगी।

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