भोपाल । बिजली के दाम बढ़ाने के मसले पर करीब तीन महीने बाद हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बिजली टैरिफ पिटीशन पर लगी रोक के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद थी। अब शनिवार और रविवार के अवकाश होने के कारण सोमवार को फैसला आ सकता है। यदि दाम बढ़ाने पर रोक हटी तो अगले महीने से बिजली के दाम में इजाफा हो सकता है।
टीकमगढ़ के वकील निर्मल लोहिया की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 16 मार्च को बिजली टैरिफ पिटीशन पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मप्र ऊर्जा नियामक आयोग ने सुनवाई के लिए लोगों को मौका नहीं दिया। पिटीशन पर हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद बिजली दरों की वृद्धि का मामला भी अटक गया। अन्यथा इस बार आयोग की मंशा थी कि अप्रैल से पहले ही बिजली की नई दरें घोषित कर दी जाएं और बिजली कंपनियां अप्रैल से प्रदेश में नया टैरिफ लागू कर दें। पिछले तीन साल से अलग-अलग कारणों से बिजली दरें समय पर लागू नहीं हो पा रही है, इससे बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है।
आयोग की तैयारी पूरी
आयोग और बिजली कंपनियों को फैसले का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने नया टैरिफ घोषित करने की तैयारी कर रखी है। हालांकि आयोग, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कदम उठाएगा। माना जा रहा है कि इस बार बिजली की दरों में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है।
6.23 फीसदी महंगी करने की मांगी अनुमति
मप्र पावर मैनेजमेंट और तीनों बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की टैरिफ पिटीशन आयोग को सौंपी थी। इसमें 2629 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में करीब 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति मांगी गई है। इसी के खिलाफ यह याचिका दायर हुई थी।