भोपाल ।कोरोना संकट से उबरने के बाद मध्यप्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की अटकलें शुरू हो गई हैं। कोरोना के कारण पिछले कई माह से चुनाव टलते जा रहे थे। चुनाव आयोग ने अगस्त-सितंबर में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं।
इसके पहले आयोग एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाएगा, जिसमें कोरोना का फीडबैक लिया जाएगा। उधर चुनाव को देखते हुए दोनों ही दलों भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग नगरीय निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराएगा, जिसके लिए शीघ्र ही बैठक बुलाई जा सकती है।
उधर, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
संभावना जताई जा रही है कि नगरीय निकायों में महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का फैसला 21 जून को हो जाएगा। दरअसल, आरक्षण पर लगी याचिका पर अंतिम सुनवाई अब 21 जून को होगी। कोर्ट ने याचिका के बाद 2 नगर निगम मुरैना और उज्जैन व 79 नगर पालिका, नगर पंचायतों में नियमों का पालन न करने पर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही, शासन से जवाब मांगा था। मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 243 (व) के नगर पालिका अधिनियम की धारा-29 में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष चुने जाने हैं, उनके पदों के आरक्षण का अधिकार शासन को दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो पद आरक्षित किए जाते हैं, वह जनगणना के आधार पर तय किए जाते हैं।
5 जनहित याचिकाएं दायर
जनसंख्या के समान अनुपात के आधार पर आरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं है, जो पद एक बार आरक्षित हो गया, तो वापस आरक्षित नहीं हो सकता। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पद आरक्षण में चूक नहीं हुई है। हाई कोर्ट में नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्षों आरक्षण को चुनौती देते हुए पिछले कुछ समय में 5 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में दो नगर निगम मुरैना व उज्जैन, 79 नगर पालिका, नगर पंचायत के महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस संबंध में शासन से जवाब मांगा था।
शासन ने लिखित में जवाब पेश किया
शासन ने जवाब तैयार करने के लिए समय मांगा था। अप्रैल महीने में शासन की ओर से कहा गया था कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने याचिका की तारीख बढ़ा दी थी। इसके बाद कोविड संक्रमण के चलते कोर्ट में गर्मी की समर वेकेशन शुरू हो गए थे। उसके बाद वीडियो कान्फ्रेंस से कोर्ट शुरू हो गए। इसी बीच, शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया। चीफ जस्टिस की बेंच में याचिका लिस्ट की गई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में 21 जून को अंतिम सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। शासन ने लिखित में जवाब पेश कर दिया।
भाजपा मोर्चा-प्रकोष्ठ और जिला कार्यकारिणी की तैयारी शुरू
नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने मोर्चा-प्रकोष्ठ और जिला कार्यकारिणी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा ने 56 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों का चयन तो कर लिया, लेकिन कई जिलों में कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई है। निकाय चुनाव से पहले भाजपा सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ और जिला कार्यकारिणी में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करेगी।