Home छत्तीसगढ़ बिना अनुमति के निर्माण पर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी

बिना अनुमति के निर्माण पर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी

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बिलासपुर । विनायक प्लाजा गोकने नाला से लग कर व्यावसायिक काम्प्लेक्स बन रहा है इस काम्प्लेक्स के प्रोपराइटर द्वारा पहले भी नाला की चौड़ाई कम करने का प्रयास किया गया था मीडिया में खबर चलने के बाद उस कार्य को रोक दिया गया था लेकिन अभी विगत दिनों से देखा जा रहा था कि फिर से गोकने नाला की चौड़ाई को कम करते हुए दीवाल खड़ी की जा रही है जिस पर नगर निगम कमिश्नर के द्वारा विनायक प्लाजा को नोटिस जारी कर काम बंद करने कहा नगर निगम ने नोटिस  जारी किया ग्राम उसलापुर में स्थित गोकने नाला से लगकर स्थित भूमि में विनायक प्लाजा के नाम पर व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उत्तर दिशा की ओर स्थित गोकने नाला में आरसीसी वॉल बनाकर नाले की भूमि में अतिक्रमण किया जाना प्रदर्शित है। आपके द्वारा इस निर्माण के संबंध में किसी प्रकार अनुमति इस कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

अत: बिना अनुमति निर्माण के संबंध में आपको छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 के अंतर्गत सूचित कर उक्त निर्माण से संबंधित अनुमति एवं भूस्वामित्व दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करे तब तक किये जा रहे निर्माण को अविलंब बंद कर देवें। अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत आगामी कार्यवाही धारा 307 (2) एवं 307 (3) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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