भोपाल । कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पडने के बाद अब मध्य प्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।गृह विभाग ने अनलाक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम एक जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। पांच फीसद से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग- अलग नियम होंगे। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। टीकाकरण के सुझाव देने वाले मंत्री समूह ने प्रस्ताव रखा है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी जाए, जिन्हें टीका लग चुका है। इस प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन समिति में 30 मई को फैसला लिया जाएगा। सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनलॉक की प्रक्रिया में अंतिम संस्कार में 10 और विवाह में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। सिनेमाघर, मॉल, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्थल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह नहीं खुलेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। प्रदेशभर में रात दस से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू। शनिवार रात दस से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़ शेष कार्यालय 100 फीसदी अधिकारियों व 50 फीसदी कर्मियों के साथ संचालित हो सकेंगे। औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा के कार्यालय सहित स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान खुले रहेंगे।आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक व दो यात्री मास्क पहनकर यात्रा कर सकेंगे। मोहल्लों, कालोनियों में दुकानें खुलेंगी। मेडिकल, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल-सब्जियों, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन चालू रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों से आवाजाही कोरोना गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता के साथ रहेगी।