भोपाल । प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण या उसके बाद उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पात्र स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। यह योजना अवधि एक मार्च से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री कोविड-10 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। हालांकि, कोरोना संक्रमित होने के साठ दिन के भीतर कर्मचारी की मृत्यु होती है तब भी स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो कर्मचारी जिस संवर्ग का होगा, उसके पात्र आश्रितों को उसी प्रकार नियुक्ति मिलेगी। नियमित श्रेणी के कर्मचारी के आश्रितों को नियमित पद पर ही नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन मृत्यु के चार माह के भीतर जिस कार्यालय में कर्मचारी कार्यरत था,वहां प्रस्तुत करना होगा।अधिकतम तीन माह का विलंब मान्य किया जाएगा। पद उपलब्ध होेने पर सर्वप्रथम नियुक्ति उसी कार्यालय या विभाग में दी जाएगी। यदि पद नहीं है तो फिर एक बार के लिए पद रिक्त होने की प्रत्याशा में पद निर्मित भी किए जा सकेंगे। सचिवालय या विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के मामलों में निर्णय विभाग प्रमुख लेंगे। इस योजना के दायरे में नियमित, स्थायीकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, आउटसोर्स, संविदा, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी आएंगे। इस योजना में आयु का कोई बंधन नहीं रहेगा। योजना के तहत वही कर्मचारी पात्र होंगे, जो मृतक कर्मचारी का चिकित्सीय जांच में कोरोना पॉजिटिव होना पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान या पॉजिटिव होने के बाद साठ दिन के भीतर अन्य किसी भी बीमारी से मृत्यु हुई हो।मृतक शासकीय कार्य में पूर्णकालिक नियोजित होना चाहिए। दिवंगत कर्मचारी के परिवार को कोई भी सदस्य यदि पहले से शासकीय सेवा, निगम, मंडल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। जिन परिवारों को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत पचास लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता होगा, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।सेवानिवृत्त होने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति के दौरान मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।