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हाईकोर्ट की नगर निगम को फटकार 5 लाख का फल बर्बाद व्यापारी ने लगाए आरोप

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बिलासपुर-

निगम के बदमिजाज कर्मचारी प्रमील शर्मा ने एक बार फिर निगम को शर्मिन्दा किया है। फल व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तिफरा स्थित फल मण्डी निगम क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए की गयी कार्रवाई गैरवाजिब है। कोर्ट ने निगम को तत्काल आदेश देते हुए कहा कि दुकान की चाभी और बरामद फल को पंचनामा कार्रवाई के बाद व्यापारी को सौंपा जाए। साथ ही फलों की स्थिति के बारे में भी बताया जाए।               जानकारी देते चलें कि 11 मई 2021 को निगम अतिक्रमण दस्ते ने प्रमील शर्मा की अगुवाई में तिफरा स्थित कृषि उपज मण्डी पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सिर्फ राजा फ्रूट कम्पनी को ही निशाना बनाया गया। दुकान का करीब पांच लाख रूपयों से अधिक का फल जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया। दुकान संचालक ने मिन्न्ते की और बताया कि कृषि उपज मण्डी में निगम को कार्रवाई का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके प्रमील शर्मा के निर्देश पर दुकान को ताला लगा दिया गया। साथ ही यहां भी व्यापारी से प्रमील शर्मा ने दुर्व्यवार किया।                        दुकान संचालक नरसिंह शर्मा ने अपने वकील भरत डेंबरा के माध्यम से निगम की बलाता कार्रवाई और पांच लाख से अधिक नुकसान को लेकर याचिका दायर किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निगम और कर्मचारी को ना केवल फटकारा..बल्कि फलों की स्थिति के बार में पूछा। साथ ही तत्काल दुकान खोले जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने बताया कि कृषि उपज मण्डी निगम क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम और कर्मचारी जमकर किरकिरी हुई है।                   फैसला आने के बाद दुकान संचालक ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई 11 मई को की गयी। इस दौरान प्रमील शर्मा के अलावा मण्डी के दो कर्मचारी भी मौजूद थे। हर बार की तरह इस बार सिर्फ उन्ही को निशाना बनाया गया। नरसिंह ने जानकारी दी कि पिछले साल भी मण्डी कर्मचारी की शह पर कार्रवाई की गयी थी। लाखों रूपयों का नुकसान हुआ। इस बार भी कार्रवाई की गयी। मामले के खिलाफ वह हाईकोर्ट गया।

दुकान अन्दर 75 प्रतिशत माल सड़ा

  नरसिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद दुकान को प्रमील शर्मा ने खोल दिया है। दुकान में करीब साढ़े चार लाख रूपयों से अधिक का सामान था। तरबूज, आम, अनार, अदरक, लहसून नारियल समेत कमोबेश 75 प्रतिशत से अधिक सामान सड़ चुका है।

पांच लाख से अधिक सामान जब्   नरसिंह के अनुसार अतिक्रमण कार्रवाई में 5 लाख से अधिक सामान को जब्त किया गया है। अभी तक नहीं लौटाया गया है।

 वकील बताएंगे, मण्डी ने मांगा था सहयोग              हाईकोर्ट की फटकार के बाद दुकान खोलने पहुंचे प्रमील शर्मा ने बताया कि कृषि मण्डी ने सहयोग मांगा था। इसलिए निगम की तरफ से हम अतिक्रमण हटाने गए थे। हमको नहीं मालूम था कि यह किसके अधिकारी क्षेत्र में आता है। इसकी जानकरी वकील ही दे सकेंगे।

पिछले साल भी हुई थी निगम कार्रवाई

कृषि मण्डी प्रभारी राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि निगम ने पिछले साल भी कार्रवाई की थी। हमने बताया था कि दुकानदार चारो तरफ फैलाकर व्यापार करता है। इसके  बाद निगम की कार्रवाई हुई। हमें अधिकारी क्षेत्र की जानकारी नहीं है।

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