भोपाल । प्रदेश में नकली दवाइयां और इंजेक्शन बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा तय की जाएगी। सरकार इस संबंध में प्रविधान करने का प्रयास कर रही है। यह जानकारी दी है प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।डॉ.मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है।उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है। विभाग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने कहा है कि नकली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों की संपत्ति भी जब्त कर उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के संकेत पूर्व में दे चुके हैं।