कोरबा कोविड 19 वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने और आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से कोरबा जिले में पूर्ण तालाबंदी 17 मई सुबह 06 बजे तक बढ़ा दी गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरबा जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर इस संबंध में जरूरी निर्देश भी जारी कर दिये हैं। अपने आदेश की कंडिका 34 में कलेक्टर ने कहा है कि 17 मई तक पड़ने वाले सभी रविवार को संपूर्ण जिले में पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। लेकिन अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल स्टोर्स/पशु आहार की दुकानें/न्यूज पेपर/दुग्ध वितरण एवं पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति होगी। पूर्ण तालाबंदी के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगन विधित अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
*व्यापारियों में दिख रहा असमंजस
कलेक्टर ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि रविवार को सिर्फ आवश्यक सेवाओ में ही छूट रहेगी। फिर भी व्यापारियों में असमंजस की स्थिति दिख रही थी। अनेक व्यापारी अपने परिचित व्यापारियों से रविवार के आदेश के संबंध में जानकारी लेते नजर आए।