बिलासपुर । जिले में लॉकडाउन की मियाद 15 मई तक बढ़ गई है। हालांकि राशन और सब्जी समेत कुछ चीजों को लेकर आंशिक छूट भी दी जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने जिले में 7 दिन लॉकडाउन किया है। जो 15 मई की रात 12 तक लागू रहेगा।
सब्जी-किराना बिक्री के लिए छूट
सभी प्रकार की मंडियों, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों/उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को मोहल्ले व कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को निर्धारित समय अंतराल के अंतर्गत मिल सकती है। किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे, निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।
बंद रहेंगी शराब की दुकानें
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी।
शर्तो के साथ खुलेंगी उचित मूल्य दुकानें
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें।