बिलासपुर । सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने के साथ ही गृह सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है.. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद हेतु 40 वर्ष की आयु के बंधन को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समाप्त कर याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने का आदेश दिया था.. आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.. चंद्रकांत गिरी ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि.. शासन ने छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन भर्ती पदोन्नति नियम 2008 के तहत सहायक ग्रेड 3 से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बनने का प्रावधान है इसमें यह शर्त जोड़ दी गई कि 40 वर्ष से कम उम्र वाले सहायक ग्रेड 3 ही इसकी पात्रता रखते हैं.. इस नियम की वजह से याचिकाकर्ता पदोन्नति से वंचित रह गया और 40 से कम उम्र वाले अनेक अभ्यार्थी पदोन्नत हो गए इनमें इनसे जूनियर लोग भी शामिल हैं.. इस नियम को एडवोकेट श्रीवास्तव के माध्यम से अदालत में चुनौती दी गई इसमें कहा गया कि इस पदोन्नति में 40 वर्षीय इस तरह की आयु सीमा की आवश्यकता नहीं है.. यह न्यायोचित नहीं है.. यह पूरी तरह अनुभव पर आधारित होता है.. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने के साथ ही गृह सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया..