मुंबई । महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से कोरोना संक्रमित 15 मरीजों की मौत की घटना में अस्पताल के निदेशकों एवं प्रबंधन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और कुछ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
विरार थाने के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 337 और 338 (लापरवाही से काम करके मानव जीवन को खतरे में डालने) और धारा 38 (समान मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल के दूसरे तल पर स्थित आईसीयू में तड़के करीब तीन बजे आग लग गई थी। इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की मौत।