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महुआ व्यापारी पर बड़ी कार्यवाही, तहसीलदार ने दर्ज कराया एफआईआर

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जोहार छत्तीसगढ़-लैलूंगा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन जारी है। लेकिन कुछ लोग आदेश का उल्लंघन कर अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसे ही एक महुआ व्यापारी पर लैलूंगा थाने में एफ आईआर दर्ज हुआ है। जेआर सतरंज तहसीलदार लैलूंगा द्वारा एक लिखित शिकायत लैलूंगा थाने में दी गई है। जिसमें महुआ का अवैध क्रय कर लाकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करे जाने के संबंध में जो धारा 188,269 भादवि के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 17 अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा तथा नायब तहसीलदार लैलूंगा द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अशोक अग्रवाल पिता बनारसी दास अग्रवाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सुरंगपानी तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर द्वारा ग्राम पाकरगांव स्थित श्यामलाल पिता चरण साय सिदार के रोड से लगा हुआ बरामदा में लोगों के भीड़ में महुआ खरीदी की जा रही थी। अशोक अग्रवाल के पास जशपुर जिला से रायगढ़ जिला के ग्राम पाकरगांव वाहन लाने तथा महुआ खरीदने के संबंध में कोई अनुमति नहीं पाया गया। जबकि रायगढ़ जिले में कोविड .19 महामारी के चलते 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ के आदेश लाक डाउन लगाया गया है। तथा उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला की सीमाओं को पूर्णत: सील रखने के निर्देश दिये गये है। कोविड-19 महामारी के चलते जिले में धारा 144 लागू है। जो कि अब तक प्रभावशील है। अशोक अग्रवाल द्वारा अपने वाहन सोल्ड बिना नंबर के पिकअप में लगभग 50 कट्टा वजन लगभग 20 क्विटल महुआ खरीद वाहन में लोड किया गया था। तथा खरीदी भी की जा रही थी। उनके पास कोई वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चूंकि अशोक अग्रवालद्वारा बीना किसी वैद्य दस्तावेज के महुआ की खरीदी भीड़ में की जा रही थी। जो कि कार्यालय कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन है। जिसके कारण अशोक अग्रवाल के विरूद्ध एफ आईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

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