गुना । गुना जिला प्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में आज कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 15 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे से बुधवार दिनांक 21 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने
(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत) गुना जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि हो रही है । इस संदर्भ में प्रतिबंधात्मक कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके । इसी क्रम में जिला प्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिनांक 14 अप्रैल, 2021 में कमेटी द्वारा लिग गए निर्णय के आधार पर कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला गुना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में तहत आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं –
(अ) गुना जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 15 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे से बुधवार दिनांक 21 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उपरोक्तानुसार समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा ।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट रहेगी:-
1 अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तया सेवाओं का आवागमन ।
2 अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्स्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्या एवं चिकित्सा सेवाएँ ।
3 केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम । 4- किराना दुकाने, डेयरी, दूध एवं फलासब्जी की दुकान दोपहर 12:00 बजे तक खुलेगी तथा किराना दुकानों से होम डिलिवरी सांय 08:00 बजे तक एवं फल सब्जी के ठेले मोहल्ला -कालोनियों में धूमकर विक्रय कर सकेगे। बीज, कीटनाशक, खाद, अन्य कृषि आदानों की दुकाने भी 12:00 बजे तक खुलेंगी । होटल, रेस्टोरंट, भोजनालयों से भोजन Take away कि सुविधा सांय 08:00 बजे तक रहेगी ।
7 लक्ष्मी गंज, सदर बाजार, निचला बाजार एवं हाट रोड पर सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 तक तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेगें । उक्त क्षेत्र के रहवासियों को छूट रहेगी परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा
8- औद्योगिक मजदूरी, उद्योग हेतु कस्यातियार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन ।
9. एम्बूलस, फायर-निगड, टेली-कम्यूनिकेशन्न, विधुत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएँ, दूध
एकत्रीकरण, वितरण के लिए परिवहन ।
10- 11- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की टुकार्न ।
केन्द्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के कार्यालय खुले रहेंगे तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे । लिपिक वर्गीय, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे ।
12- 13- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन । अस्पताल, नसिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक ।
14-जिले की समस्त कृषि उपज मण्डियों खुली रहेगी तथा मण्डी परिसर में कृषि व्यापारियों के अनाज की दुकान खुली रहेंगी ।
15- राज्य शासन दवारा फसलों में उपार्जन कार्य से जुड़े की तथा उपार्जन स्थरस आवागमन कर रहे किसान बंधु ।
16- बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक
17- अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण ।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया है ।
रात्रि कर्फ्यू एवं अन्य समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे।