धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़
धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों पर पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थी थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लेख है कि श्रीराम फ ाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किशोर चंद्रा एवं अक्षय सिंह ठाकुर द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए ऋ णी आनंद स्वरूप, गोलक पटवारी, शिवाजी सरकार से मिलकर दुसरे के दुकान एवं स्टाक दिखाकर पच्चीस लाख से अधिक रूपये का ऋ ण प्राप्त कर धोखाधड़ी किया गया है। श्री राम फ ायनेंस के लीगल मैनेजर संदीप सिन्हा नेे थाने में लिखित शिकायत करते हुए बताया है कि हमारी कंपनी श्री राम फ ायनेंस कर्पोरेशन प्रालि जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत है एवं उसके दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित होती है। यह एक गैर बैंकिग वित्तीय ऋ ण की सुविधा प्रदान करती है। जिसका मुख्य पंजीकृत कार्यलय अनुपम नगर रायपुर में स्थित है। हमारी कंपनी की एक शाखा पत्थलगांव में स्थित है, जहां से दो एवं चार पहिया वाहन एसएमई बिजनेस लोन प्रदान करती हैं। हमारे कर्मचारी किशोर चंद्रा एवं अक्षय सिंह ठाकुर ने ग्राहक आनंद स्वरूप, गोलक पटवारी, शिवाजी सरकार से मिलकर फ र्जी स्टाक एवं फ र्जी दुकान दिखाकर षडय़ंत्रपूर्वक तरिके से कंपनी का 25 लाख 43 हजार 320 रूपये का गबन किया। ऋ णी के आनंद स्वरूप कुर्रे पिता राम प्रसाद कुर्रे, निवासी पोस्ट कापू द्वारा फ र्जी तरिके से आनंद जनरल एण्ड फैंसी स्टोर्स के नाम पर किसी अन्य के दुकान को दिखाकर जनवरी 2018 में 5 लाख लोन लिया गया है। जो दुकान के आनंद स्वरूप कुर्रे की नहीं है। दूसरा ऋ णी गोलक कुमार पटवारी पिता अधीर कुमार पटवारी ग्राम तराईमार धरमजयगढ़ द्वारा अपनी दुकान जयदेव हार्डवेयर एण्ड फैंब्रिकेशन के नाम पर किसी दुसरे के दुकान के स्टाक में हाइपोथिकेशन चढ़ाकर नवम्बर 2017 में सात लाख ऋण लिया गया है। तीसरा ऋ णी शिवाजी सरकार पिता दुसासन सरकार निवासी धरमजगढ़ कलोनी द्वारा फ र्जी तरिके से एमएस पोल्ट्री उद्योग के नाम फ र्जी स्टाक में हाइपोथिकेशन चढ़ाकर अप्रैल 2018 में 5 लाख ऋ ण लिया गया है। ऋण की अदायगी किस्त नहीं आने पर संदीप सिन्हा निवासी रायपुर जब जांच में पहुंचा तो पाया गया कि फ र्जी दुकान दिखाकर लोन लिया गया है। एवं फ र्जी दुकान का दस्तावेज तैयार कर ऋ णियों ने लगभग कंपनी से 3 लोन कराये जो लगभग 25 लाखर 43 हजार 320 का बेइमानी पुर्वक गबन की है। श्री राम फ ायनेंस कार्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड से षडय़ंत्र पूर्वक छल कपट आशय धोखाधड़ी कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। पत्थलगांव पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपियों धारा 420, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच में जूट गई है।