धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। धरमजयगढ़ विकासखंड के कापू थानाक्षेत्र के ग्राम सलका में रहकर आगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने वाली महिला से शादी के 4 साल बाद दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने कापू थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी ग्राम भेडीमुडा ब में सन 2017 में हुई थी शादी के बाद दोनो पति पत्नि पीड़िता के माईके में ही रहते थे हालांकि बीच-बीच में पीड़िता अपने ससुराल में भी रहा करती थी। लेकिन एक डेढ साल अच्छे से रहने के बाद पीड़िता को ससुराल वाले या यूं कहें कि पीड़िता के पति व सास पीड़िता तथा उसके घर वालो से दहेज मांगने की बात को लेकर लगातार प्रताडित कर रहे थे। इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 13 जून 2017 को ग्राम भेडीमुडा ब निवासी त्रिलोचन सिंह सिदार के साथ पीड़िता के गांव सलका में समाजिक रिती रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन शादी के पश्चात डेढ साल अच्छे से रहने के बाद पीड़िता के ससुराल वाले पति एवं उसकी सास उसे परेशान मारपीट कर प्रताडित करने लगे ऐसे देख पीड़ित महिला अपने माईके अपने पिता के पास आ गई और वही रहने लगी लेकिन 18 अक्टुबर 2020 को 12 बजे पति त्रिलोचन सिदार व उसकी सास पीड़िता के घर आये और हमारे घर से भाग कर आ गई है जब तक साथ में दहेज लेकर नही आयेगी तब तक वापस ससुराल मत आना कहते हुए पीड़ित महिला के पति और सास ने दहेज मे पल्सर मोटर सायकल मांग की है। शादी के बाद महिला आंगनबाडी कार्यकर्ता का काम ग्राम सलका में रहकर ही करती है। लेकिन पति और सास द्वारा बार-बार दहेज मांगने की बात को लेकर प्रताड़ित महिला ने अब न्याय का दरवाजा खटखटाया है। बहरहाल कापू पुलिस मामले में 498 A आईपीसी की तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।