कोरबा। नोवल कोरोना वायरस (कोविङ-19) संक्रमण से नियंत्रण के अधीन सोशल डिस्टेसिंग को व्यवस्थित करने एवं लोगों के एकत्र होने को नियंत्रित करने हेतु सब्जी बाजार की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया गया है।
इस संबंध में आज नगर पालिक निगम, कोरबा के आयुक्त राहुल देव के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि निगम क्षेत्र के समस्त साप्ताहिक अथवा द्वि सप्ताहिक बाजार अपने निर्धारित सप्ताह के दिवस पर पूर्णतः बंद रहेंगे।अन्य दिवस में बाजार स्थलों पर सीमित संख्या में सब्जी विक्रेता निगम द्वारा निर्धारित पसरों में दूरी बनाते हुए एवं संक्रमण से बचने हेतु मास्क के उपयोग व ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजार लगाएंगे। तत्काल प्रभाव से प्रभावशील इस आदेश के सम्बंध में महापौर, कलेक्टर, अपर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित सभी जोन कमिश्नर, उप जोन प्रभारियों, निगम के राजस्व अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। अधीनस्थ सर्व संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि विभिन्न चिन्हांकित स्थानों पर लग रहे सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपेक्षाकृत नहीं हो रहा है। बाजारों में पसरे भी दूर-दूर न हो कर पास-पास होने से भी डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है।