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Breking new रायपुर जिले में अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़ कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक

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रायपुर।16 अप्रैल गुरुवार की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल रविवार की शाम 5 बजे तक। रायपुर जिले में अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़ कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक। रायपुर कलेक्टर रायपुर डॉ एस भारती दासन ने दिया आदेश। सिर्फ मेडिकल दुकाने, मिल्क पार्लर,पेट्रोल पंप , एल पी जी गैस सिलिंडर की दुकाने और आन लाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुले रहेंगी। इस अवधि में 72 घंटे अनावश्यक रूप से घूमने और आने -जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। सब्जी बाजार,अन्य मार्केट, दुकानें बंद रहेंगी।

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