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कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश ब्यूटी पार्लर, मॉल, बाजार, अस्थिाई दुकान, पान ठला, चाट ठेला बंद करने का, धरमजयगढ़ में आदेश का कोई असर नहीं …

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धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। पूरे देश में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट पड़े हैं कोरोना से बचने के लिए केन्द्र से लेकर राज्य सरकार सभी उपाये खोज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मरीज मिलते ही पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही ब्यूटी पार्लर, मॉल एवं अस्थिाई दुकान, बाजार को अगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के आदेश पर प्रदेश के पूरे जिला कलेक्टर द्वारा इस आदेश को पालन करने के लिए समस्त अनुविभागीय दण्डा अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी को आदेश जारी करते हुए तत्कल ऐसे दुकान मॉलों को बंद कराने को कहा गया है। जिसके परिपालन में लगभग सभी जगह के दुकाने बंद करने की सूचना 19 मार्च 2020 को अनुविभागीय अधिकरी के आदेशा अनुसार नगर पालिका अधिकारी द्वारा सूचना मुनादी कर दुकानों को बंद करने को कहा गया है। अगर किसी के द्वारा आदेश को नहीं माना जायेगा तो उनका ठेला गुमटी व सामान को जप्त कर लिया जायेगा। लेकिन धरमजयगढ़ में इस आदेश का कोई पालन नहीं किया गया जिसके कारण अस्थिाई दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपना दुकान खोलकर दुकानदारी करते दिखाई दे रहा है। नियमानुसार जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी होते ही नगर पंचायत द्वारा मुनादी कराते हुए दुकानदारों को अगामी आदेश तक के लिए दुकान बंद करने को कहा जाना था। अब देखना है कि धरमजयगढ़ में इस आदेश का पालन कब होता है या फिर इसी तरह कोरोना वायरस के खतरे को नजर अंदाज किया जाता है।

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