सूरजपुर-सूरजपुर के भैयाथान मे हुये बहुचर्चित फर्जी जमीन घोटाले के तीन आरोपियो के अग्रिम जामानत अर्जी उच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया था, अभी तक इस प्रकरण मे दो गवाहो सहित तीन लोग आरोपी काल के गाल मे समा चुके है तो वही तीन आरोपी जेल की हवा खाकर वर्तमान मे मिली जमानत पर है बाहर, साथ ही तीन आरोपी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये हाईकोट मे अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत भी किया था लेकिन वहा से भी कथित भू-माफियाओ की अग्रिम जमानत नामंजुर किया गया। हाईकोट ने तीनो आरोपियो को 15 दिनो के अंदर स्थानिय न्यायलय आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था जिस पर आरोपियो ने न्यायलय मे सरेन्डर करते हुए जमानत की अर्जी लगाई थी। माननिय न्यायलय नेे प्रकरण मे तीनो आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज करते हुये जेल भेज दिया। गौरतलब है कि भैयाथान के दलौनी मे पांच एकड जमीन खसरा न0 428 / 3 रकबा 2 हेक्टेयर को भू-माफिया कैलाश अग्रवाल ने अपने साथी विजय शुक्ला संत दुबे, हल्का पटवारी मृतक रामनारायण दुबे के साथ भुनेष्वर के सहयोग से आठ लाख रुपये नीरज अग्रवाल को कुट रचित दस्तावेज फर्जी विक्रेता गवाह बनाकर बेच दिया था मामले की जानकारी होने पर प्राथी की शिकायत पर थाना झिलमिली मे धारा 420,467,468,471,120,बी 34 आईपीसी के अपराध दर्ज किया गया था अब तक बहुचर्चित फर्जी जमीन बेचने के मामले मे तीन आरोपी पटवारी रामनारायण दुबे,नान साय,रामपति काल के गाल मे समा चुके है अभी तक तीन आरोपी मे लखन,परसन,भुनेष्वर राजवाडे जेल मे रहने के बाद जमानत पर बाहर है तो वही गिरफ्तारी से बचने के लिये चर्चित भू-माफिया सूरजपुर निवासी कैलाश अग्रवाल,कोइलारी भैयाथान निवासी विजय शुक्ला, संत कुमार दुबे ने हाईकोट मे अग्रिम जमानत प्रस्तुत किया था पर वहा से भी उनको राहत नही मिलने पर न्यायालय ने 15 दिनो के अंदर सरेन्डर करने का आदेश जारी किया था पर उन्हें वहा से भी राहत नहीं मिली |