जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़ । फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करना धरमजयगढ़ में आम बात हो गया है। धरमजयगढ़ विकास खण्ड में इस तरह के मामले में पटवारी, तहसीलदार तक जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। इस तरह के कामों में दलालों का साथ हल्का पटवारी का रहता है। जिसके कारण बड़े आसानी से अंजाम दे देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धरमजयगढ़ के पटवारी हल्का नंबर 32 कोदवारी पारा का तात्कालिक पटवारी हरिश पैंकरा द्वारा कोदवारी पारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1233/26 ख में से रकबा 0.042 हेक्टर को स्वयं के नाम पर 13 फरवारी 2014 को खरीदी किया था उक्त भूमि को हरिश पैंकरा द्वारा 24 मई 2019 को विक्रय किया गया दोनों नक्शा में अंतर है। जिसकी शिकायत 25 जुलाई 2019 को राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के पास शिकायत किया गया था जिस पर राजस्व मंत्री ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तत्काल जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने तत्काल तहसीलदार धरमजयगढ़ को जांच कर जांच प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिये थे। तहसीलदार धरमजयगढ़ ने शिकायतकर्ता एवं पटवारी का बयान दर्ज कर राजस्व निरीक्षक धरमजयगढ़ से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया था राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्तमान नक्शा और पूर्व के नक्शे में अंतर पाना बताया गया है। लेकिन नक्शे में किनके द्वारा छेड़छाड़ किया गया है यह उल्लेख नहीं करने के कारण तहसीलदार धरमजयगढ़ द्वारा एन.आई.सी. रायपुर से किस पटवारी के आईपी एड्रेस से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नक्शा दुरूस्त किया गया कि जानकारी मांगने पर एनआईसी रायपुर ने तीन पटवारी का आईपी का उपयोग करना पाया है। तत्कालिक पटवारी हरिश पैंकरा, जीवनलाल चौधरी वर्तमान पटवारी शुभम किशोर श्रीवास्तव के द्वारा शासकीय रिकार्ड के साथ कुटरचना करने का दोषी पाया है। तहसीलदार धरमजयगढ़ ने अपने अंतिम जांच प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 2019 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पेश किया गया है। तहसीलदार धरमजयगढ़ ने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि तत्कालिक पटवारी हरिश पैंकरा, जीवनलाल चौधरी व वर्तमान पटवारी शुभम किशोर श्रीवास्तव द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के राजस्व नक्शा दुरूस्त किया गया है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। दोनों पटवारी एवं एक सेवानिवृत्त के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण एवं अपील नियम 1966 के तहत दीर्घ शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदन पेश किया गया है।
राजस्व मंत्री से प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।
एन.के. चौबे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़
25 जुलाई 2019 को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के धरमजयगढ़ प्रवास पर मेरे द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया था। कि तत्कालिक पटवारी हरिश पैंकरा द्वारा शासकीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर अपना भूमि को सड़क किनारे लाकर बेच दिया गया है। शिकायत पर राजस्व मंत्री ने एसडीएम धरमजयगढ़ को तत्काल जांचकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। जांच में 3 पटवारी मिलकर शासकीय नक्शा के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया।
नारायण बाईन शिकायतकर्ता